Pan Card Rule: पैन कार्ड धारकों के लिए नया नियम जारी..! सबको जानना होगा बेहद जरूरी

Pan Card Rule: आज के समय में पैन कार्ड और आधार कार्ड के बिना कोई भी वित्तीय कार्य पूरा करना संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने का निर्णय लिया था। हालाँकि, अभी भी बहुत से लोगों ने अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है। ऐसे लोगों का पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो गया है। इसके बावजूद, अब आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत वित्तीय लेनदेन में निष्क्रिय पैन का उपयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थायी खाता संख्या (PAN) एक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान पत्र है जो आयकर विभाग द्वारा व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संस्थानों को जारी किया जाता है। पैन कार्ड का उपयोग पहचान के प्रमाण के रूप में किया जाता है और अलग-अलग वित्तीय लेनदेन के लिए जरूरी होता है। Pancard एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जिसमें बैंक खाता खोलना, ऋण के लिए आवेदन करना, आयकर रिटर्न दाखिल करना और निवेश करना शामिल है।

क्या आपके पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड हैं?

आयकर विभाग द्वारा निर्धारित rules और विनियमों के अनुसार, व्यक्तियों को एक से अधिक Pan card रखने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक आदमी को अपने नाम से जारी केवल एक ही पैन कार्ड रखने की अनुमति है। जो उनके लिए विशिष्ट है और किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

एक से ज़्यादा पैन कार्ड रखने पर जुर्माना

अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड हैं, तो आयकर विभाग 1961 के अधिनियम की धारा 272B के तहत कार्रवाई कर सकता है। इस धारा के तहत, एक से ज़्यादा पैन कार्ड रखने वाले व्यक्ति पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

इसलिए, व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास केवल एक ही पैन कार्ड हो और अनजाने में या किसी और कारण से प्राप्त किए गए किसी भी अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर कर दें।

पैन कार्ड inactive कैसे हो जाता है?

अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो उसे निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है। ऐसे पैन कार्ड अब ज़्यादातर टैक्स और दूसरे कामों के लिए अमान्य हो गए हैं। ऐसे में, अगर कोई व्यक्ति वित्तीय उद्देश्यों के लिए इस निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।

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